Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited

ग्रेच्युटी

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परिभाषा

ग्रेच्युटी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय या कंपनी से अलग होने पर दिया जाने वाला मौद्रिक लाभ है।

विवरण

ग्रेच्युटी परिभाषित लाभ योजना है जिसे नियोक्ता द्वारा प्रबंधित किया जाता है। 1972 में, भारत सरकार ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम बनाया, जिससे नियोक्ताओं के लिए ग्रेच्युटी का भुगतान करना अनिवार्य हो गया। इसी तरह, कोई कर्मचारी ग्रेच्युटी का भुगतान प्राप्त करने के लिए तभी पात्र है, जब वह ग्रेच्युटी अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो।

किसी कर्मचारी की ग्रेच्युटी प्राप्त करने की पात्रता तब बनती है जब व्यक्ति ने किसी संगठन में 5 साल से अधिक समय तक काम किया हो। ग्रेच्युटी बीमा योजनाएं नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देनदारियों का प्रबंधन करने में मदद करती हैं।

उदाहरण

बिक्रम ने 7 साल तक एचएसजीसी बैंक में काम किया। फिर उसने अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोचा. नौकरी छोड़ते समय कंपनी ने उसे 7 लाख रुपये की ग्रेच्युटी का भुगतान किया। यह एक अतिरिक्त लाभ था जो बिक्रम ने बैंक से अर्जित किया था।

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एडीवी/9/23-24/1940

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