Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

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परिभाषा

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), बेची गई वस्तुओं और सेवाओं पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है।

विवरण

भारत दुनिया के विकसित देशों में शुमार होने की दौड़ में है। ऐसे कई कारक हैं, जो एक साथ मिलकर किसी देश को आगे बढ़ाते हैं और उसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। जीएसटी सिर्फ एक धागा है जो भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर करता है क्योंकि इसने एक कर प्रणाली शुरू की है। इस कर प्रणाली ने सेवाओं व वस्तुओं का व्यवसाय करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है।

बीमा एक सेवा क्षेत्र है जो संभावित नुकसान को लेकर लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन देता है। बीमाधारक द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम के बदले सेवा की गारंटी दी जाती है। बीमा कंपनी अपने द्वारा दी जाने वाली सेवा पर जीएसटी लगाती है।

जीएसटी के चार प्रकार हैं:

  1. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)
  2. राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)
  3. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)
  4. केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी)

जीवन बीमा पॉलिसियों में, पॉलिसियों के प्रकार के आधार पर जीएसटी लागू किया जाता है। टर्म प्लान और यूलिप के लिए, लागू जीएसटी 18% है। लेकिन एंडोमेंट योजनाओं जैसी पारंपरिक जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए, जीएसटी को अलग तरह से लागू किया जाता है। पहले वर्ष के लिए, जीएसटी 4.5% है, जबकि बाद के वर्षों में लागू जीएसटी 2.25% है। एकल प्रीमियम भुगतान पॉलिसी के तहत, लागू जीएसटी दर 1.8% है।

उदाहरण:

21 वर्ष की आयु वाले राहुल ने 25 वर्ष की पॉलिसी अवधि के लिए एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी। वार्षिक प्रीमियम रु. 6500/- था, जिसमें 18% जीएसटी शामिल नहीं है। अब जीएसटी के साथ, कुल देय प्रीमियम रु. 6500 + रु. 6500 पर 18% जीएसटी = रु. 7670/- होगा।

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एडीवी/8/22-23/1248

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